नीमच का कृष्णकांत गोयल (कन्नू) को इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार, दस हजार का इनाम था घोषित, पोलिस ने शातिर कृष्णकांत को अजमेर से किया गिरफ्तार
प्रकाश पाराशर, चेतक न्यूज
इंदौर। थाना कनाडिया पुलिस की गिरफ्त में।अपराध पंजीबद्ध की सूचना प्राप्त होते ही हो गया था फरार। पूर्व मे भी धोखाधड़ी के संबंध के अपराध में हो चुका है गिरफ्तार ।
धारा 138 एनआईएक्ट मे न्यायालय व्दारा जारी स्थाई व गिरफ्तारी वारंट मे भी चल रहा था फरार। पुलिस उपायुक्त महोदय जोन-02 नगरीय पुलिस इंदौर व्दारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 10000 रुपये ईनाम की गई थी उदघोषणा ।
थाना कनाडिया पुलिस टीम द्वारा अन्य राज्य राजस्थान के जिला अजमेरसे बडी सूझ-बूझ से किया गिरफ्तार धोखाधड़ी के प्रकरणों में कई वर्षों से फरार, ईनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस कमीश्वर इन्दौर संतोष सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस कमीश्रर अमित सिंह के द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस उपायुक्त जोन-02 अभिनव विश्वकर्माएवं अति. पुलिस उपायुक्त जोन -02 अमरेन्द्र सिहं एवं सहा. पुलिस आयुक्त खजराना कुंदन मंडलोई के द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाकर थाना कनाडिया पुलिस ने मुखबीर सूचना पर फरार ईनामी धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है।
दिनांक 18.04.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर के कार्यालय से जनसुनवाई क्रमांक/55/2019, 56/2019 एवं 08/2020 आवेदक ज्योति शुक्ला निवासी 27, कमला नेहरू नगर इन्दौर, सत्यनारायण चौहान निवासी 37, कमलानेहरू नगर एवं गोपालकृष्ण भार्गव निवासी 137, दुर्गा कालोनी इन्दौर के आवेदन अनावेदक के.के. अग्रवाल (गोयल) के विरूद्ध प्लाट के संबंध में धोखाधडी करने के प्राप्त हुए थे जिसकी जांच थाना कनाडिया के सउनि नितिन कुमार भालेराव द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच पर से पाया गया कि अनावेदक के. के. अग्रवाल (गोयल) द्वारा आवेदको से प्लाट विक्रय किये जाने को लेकर रूपये प्राप्त किये गये किन्तु अनावेदक के. के. अग्रवाल (गोयल) द्वारा आवेदको को न तो प्लाट का कब्जा दिया गया और न ही उनके जमा पैसे लौटाये गये जो सम्पूर्ण आवेदन जांच से प्रथम दृष्टिया आरोपी के.के. अग्रवाल (गोयल) का उक्त कृत्य अपराध क्रमांक 315/2022 धारा 420 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। जिसमे मुख्य आरोपी कृष्णकांत गोयल पिता प्रभुदयाल गोयल उम्र 54 साल निवासी 302,303 प्रेसिडेन्ट प्लाजा आर.एन.टी. मार्ग इंदौर निवास स्थान 108 इंद्रसेन अपार्टमेन्ट जावरा कंपाउंड इंदौर का जो अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस से बचने के लिये घटना दिनांक से अपना आफिस व निवास स्थान छोड़कर फरार हो गया था। जो समय समय पर अपना छिपने का स्थान राज्य व जिला बदलता रहा। जो कभी एक स्थान पर स्थाई रुप से नहीं रहा। जिसे पुलिस व्दारा पकड़ने के कई बार प्रयास किये गये जो रहने का स्थान छोड़कर भाग जाता था । जिसको फरार घोषित कर इंदौर पुलिस उपायुक्त जोन-02 व्दारा 10 हजार रुपये का नगद ईनाम गिरफ्तारी हेतु उदघोषणा की गई थी। दिनांक 16.12.2024 को थाना प्रभारी कनाडिया निरीक्षक योगेन्द्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व मे एक टीम तैयार की गई जिसके व्दारा आरोपी के विभिन्न ठिकानों पर नीमच, उदयपुर, अजमेर पर दबिश दी गई जिस पर आरोपी अजमेर मे एक किराये के मकान मे छिप कर रहने की सूचना मिली। जिस पर अजमेर पुलिस की सहायता से आरोपी कृष्णकांत गोयल पिता प्रभुदयाल गोयल उम्र 54 साल निवासी जाजू बिल्डिंग के सामने नीमच को अजमेर में एक मंदिर के बाहर आरोपी की मुखबिर व्दारा सही पहचान कराई जाकर घेराबंदी कर पकड़ा जिसे पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा मे लेकर इंदौर थाना कनाडिया पर लाया गया। थाने पर आरोपी व्दारा अपना उक्त अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया माननीय न्यायालय व्दारा आरोपी का जेल वांरट बनाया गया । थाना संयोगितागंज पर आरोपी का स्थाई वारंट होने से संयोगितागंज पुलिस व्दारा आरोपी की फार्मल गिरफ्तारी ली गई।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कनाडिया निरीक्षक योगेन्द्र सिंह सिसोदिया, उनि सचिन, सउनि मुकाम सिंह डावर, प्र.आर. 3328 भरत बड़े, प्र.आर. 3009 अनिल ओझा, आर. 1109 प्रमोद जाटकी सराहनीय भूमिका रही है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें