प्रकाश पाराशर चेतक न्यूज
नीमच । अनपेक्षित घटनाओं के कारण फसल हानि, क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2023-24 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की प्रतिम तिथि 31 दिसंबर है।उप संचालक कृषि श्री भगवान सिंह भर्गव ने बताया, कि ऋणी किसान 31 दिसंबर, 2023 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक,जन सेवा केन्द्र (csc) एवं एम.पी.एग्रो, जिला विपणन संघ के खाद विक्रय केंद्र और निजी खाद विक्रेताओं के दुकानों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केन्द्र (csc) के माध्यम से भू-ऋण अधिकार पुस्तिका, बी-1, बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाईल नंबर, पटवारी, सचिव ग्राम पंचायत, किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई का प्रमाण-पत्र एवं फसलवार प्रिमियम राशि जमाकर निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते है।फसल बीमा संबंधित अधिक जानकारी के लिये कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री जितेंद्र तंवर, मो.न.-8719882237 और कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते है।किसान भाईयों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2023-24 हेतु फसल बीमा कराकर फसल हानि क्षति होने की स्थिति में बीमा का अधिकाधिक लाभ उठायें।
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