वायरस अटैक के बाद एमपी की सभी निकायों में ऑफलाइन जमा-भुगतान को मिली मंजूरी , मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने जारी किया आदेश
भोपाल। ई-नगरपालिका 1.0 सर्वर पर दिनांक 21.12.2023 को रेनसमवेयन वायरस अटैक होने के दुष्प्रभाव से पोर्टल वर्तमान समय में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है जिसके कारण समस्त प्रकार के भुगतान, अनुमतियाँ एवं कर-संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्णतः बाधित हो गये है। करों की वसूली नहीं होने के कारण निकायों को वित्तीय क्षति हो रही है। ई-नगरपालिका 1.0 सर्वर को पुनः सक्रिय होने तथा समस्त सेवाओं के सुचारू क्रियान्वयन होने में समय लगने की संभावना है।
उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग उप सचिव हर्षल पंचोली ने आम नागरिकों के हितार्थ हेतु राज्य शासन एतद्वारा संबंधित निकायों द्वारा 31.12.2023 के पूर्व करों का भुगतान ऑफलाईन माध्यम से करने की छूट एवं अधिभार की कार्यवाही को अस्थाई रूप से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक बढ़ाये जाने तथा वेतन भत्ते, स्थापना व्यय, विधुत-डीजल भुगतान, अन्य महत्वपूर्ण भुगतान, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति आदि कार्यों का संचालन ऑफलाईन माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय ऑफलाईन माध्यम से समस्त नियमों का पालन कर महत्वपूर्ण भुगतान ही करेंगे, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड संधारित कर पोर्टल के पुनः सकिय होने के उपरांत भुगतान संबंधी समस्त रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करेंगे। अनियमित भुगतान किये जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
पोर्टल के पुनः सक्रिय होते ही समस्त स्वीकृतियाँ, भुगतान तथा वसूली की कार्यवाही पूर्व की भाँति पोर्टल के माध्यम से ही की जावेंगी।
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