चेतक न्यूज
नीमच। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार नया भारत-नया विधान के अंतर्गत आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम, जिला नीमच में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जयसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसौदिया द्वारा किया गया शुभारंभ।
समस्त भारतवर्ष में आगामी 01 जुलाई 2024 से पुराने कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहे है। नवीन कानून के अनुरूप पुलिस बल को प्रशिक्षित होने के लिए पूरे देशभर के समस्त राज्यों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम समस्त स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक 27.05.24 को जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष नीमच में मास्ट्रर ट्रेनर श्री चंद्रकान्त नाफडे अति. जिला लोक अभियोजक नीमच द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। एवं अनुभाग स्तर पर उपुअ महिला सुरक्षा सुश्री वैशाली सिंह एवं मास्ट्रर ट्रेनर श्री योगेश तिवारी अति.जिला लोक अभियोजक जावद द्वारा जावद अनुभाग के थाना जावद, रतनगढ, सिंगौली में तैनात कुल 40 पुलिसकर्मचारियों को आज दिनांक 27-05-2024 को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इसी तारतम्य में जावद,मनासा, नीमच अनुभाग में आज दिनांक 27-05-24 से तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा।
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